शनिवार, 18 फ़रवरी 2017

ट्रिपल तलाक

भारत एक प्रगतिशील राष्ट्र है। भौगोलिक सीमा ही किसी राष्ट्र की  परिभाषा  तय नहीं करती।
इसका आकलन मानव विकास सूचकांक सहित कई अन्य पैमानों पर किया जाता है। जिसमें समाज द्वारा महिलाओं के साथ होने वाला आचरण भी शामिल है।
फिर वह ट्रिपल तलाक हो या अन्य समस्या-
1. आज भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय है, इतनी बड़ी आबादी को निजी कानून की मनमानी पर छोड़ना उचित नहीं है। यह समाज और देश हित मे नहीं है एवं यह समाज व भारतीय संविधान के खिलाफ है।
जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों को खासकर मुस्लिम महिलाओं को निजी रीति रिवाज सामाजिक प्रथाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।
2. भारत में मुस्लिम महिलाओं की ट्रिपल तलाक से संबंधित समस्या एक गंभीर रूप लेती जा रही है।
भारतीय मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ट्रिपल तलाक देने की प्रक्रिया को वैध माना है। लेकिन यह पवित्र ग्रंथ कुरान के खिलाफ है।
क्योंकि मुस्लिम बोर्ड के नियमों के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक सांस मे तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलने पर पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता है।
क्या यह उचित है??
जबकि इस्लाम धर्म में तलाक इतना आसान नहीं है, जितना भारतीय मुस्लिम लोगों ने बना रखा है।

यह तो मौलवी भी मानते हैं कि कुरान एक बार में तीन तलाक को गलत बताता है।
पहली- दूसरी बार तलाक कहने के बाद 1 महीने 10 दिन और तीसरी बार तलाक कहने के बाद 3 महीने 10 दिन की मुद्दत के बाद ही तलाक पूरा माना जाना चाहिए।

3. लेकिन कुछ भारतीय मुस्लिम व लॉ बोर्ड का मानना है कि अगर व्यक्ति को इतना समय दिया गया तो वह दैत्य हो जाएगा।
कुछ मौलवियों का यह भी मानना है कि इस्लाम धर्म में बहु विवाह और एक बार में तीन तलाक मुसलमानों का सांस्कृतिक और सामाजिक मामला है, इसलिए न्यायालय को इससे दूर रहना चाहिए।
मौलवी और बदलाव विरोधी संस्था यह भूल गए कि ट्रिपल तलाक का यह मुद्दा मुस्लिम महिलाओं का है,उन्हें ही इसे भोगना पड़ता है।
यह एकतरफा फैसला है, जो मुस्लिम महिलाओं को  अनुचित लगता है।
इसलिए महिलाएं तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठा रही है, जनहित याचिका दायर कर रही है और सड़कों पर उतर रही है। जबकि भारत में मुस्लिम महिलाओं की मांग तलाक को खत्म करने की नहीं बल्कि ट्रिपल तलाक देने की प्रक्रिया को बदलने की है।
मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि समय के साथ बदलाव होना जरूरी है। फिर वह बदलाव धर्म में हो या सामाजिक प्रथा या रीति-रिवाजों में।

# अन्य देशो से तुलना....
दुनिया की 22 इस्लामिक देश ट्रिपल तलाक को कब का रद्द कर चुके हैं। लेकिन भारत ऐसा एकमात्र जनतांत्रिक देश है, जहां ट्रिपल तलाक आज भी जारी है और मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट से बराबरी का हक मांग रही हैं।
जो मामला अभी गर्माया हुआ है, कुछ दिनों बाद उसमें उबाल भी आएगा, यह प्राकृतिक नियम है।

अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष देश में कानून का उद्देश्य सामाजिक बदलाव लाना है। फिर वह बदलाव किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो क्योंकि ऐसा ना किया गया ताे यह भारत की सफल देश बनने में बाधा हैं और यह व्यवहार या आचरण भारत को पीछे की तरफ धकेलता है।

न्यायालय ने  ट्रिपल तलाक की आलोचना करते हुए कहा "इस तरह से तुरंत तलाक देना सबसे ज्यादा अपमान जनक है,जो भारत को एक राष्ट्र बनाने में बाधक है।" अदालत ने कहा पूरा कुरान पत्नी को तब तक तलाक देने के बहाने से व्यक्ति को मना करता है जब तक विश्वसनीय रुप से पति की आज्ञा का पालन करती है।
न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ही  तीखी टिप्पणी की और कहा कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर दो मुस्लिम महिलाओं की याचिका पर सुनवाई  में यह टिप्पणी की "न्यायलय का मानना है कि मजहब जो भी है, एक विश्वास है, यह तथ्य की संविधान धर्म से ऊपर है इसीलिए धर्म के नाम पर महिलाओं से भेदभाव नहीं होना चाहिए।"

जो सवाल न्यायालय को परेशान करता है वह यह कि.....
- क्या मुस्लिम पत्नियों को हमेशा इस तरह की स्वेच्छाचारिता से पीड़ित रहना चाहिए??
- क्या उनका निजी कानून इन दुर्भाग्यपूर्ण पत्नियों के प्रति  इतना कठोर होना चाहिए??
- क्या इन यातनाओं को खत्म करने के लिए निजी कानून में उचित संशोधन नहीं होना चाहिए??
न्यायिक आत्मा इन समस्याओं से परेशान हैं।

**सुझाव**
इस्लाम धर्म में शादी एक अनुबंध है। मेरा मानना है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट बनाया जाना चाहिए।
इसमें निकाह से लेकर तलाक तक के प्रावधान हाे और उसका उल्लंघन करने वालों को सजा भी मिले।
युवा मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर गुमराह करने वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि वे महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए आगे आएं एवं तलाक की वजह से टूटते परिवारों को बचाया जा सकता है।
हमारे मुल्ला-मौलवी ऐसे मामलों में दंपत्तियों को समझाने का प्रयास भी करें।

राहुल शर्मा
(MA final)

दागियों पर लगाम

केंद्र सरकार आपराधिक छवि वाले नेताओं पर लगाम कसने जा रही है। विधि आयोग ने चुनाव आयोग तथा अन्य सम्बन्धित पक्षो से विचार विमर्श के बाद कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इनमें पांच साल या इससे अधिक की सजा वाले मामलों में चार्ज शीट दायर होने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी।आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए फ़ास्ट ट्रैक अदालते गठित करने का सुझाव भी दिया है।
इसके तहत ये अदालते  एक साल के भीतर मामलों पर फैसला सुना देंगी एवं विधि आयोग ने इसमें प्रावधान  यह भी रखा है कि, भले ही नेता ऊपरी अदालतों से बरी हो जाये, परंतु उनके चुनाव लड़ने पर रोक बरकरार रहेगी। ऐसे नेता भविष्य में न तो कोई राजनीतिक दल बना पाएंगे , और ना ही किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी बन पाएंगे।
चुनाव सुधार को लेकर पिछले दो दशकों से कार्यवाही चल रही है, लेकिन कोई नतीजे सामने नहीं आये। विधि आयोग ने सिफारिशों के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है एवं सरकार भी इन सिफारिशों को लागू करने की अंतिम प्रक्रिया से गुजर रही है।
देर से ही सही लेकिन अब भी ऐसी सिफारिशे लागू हो जाती है तो दूषित होती राजनीति में सुधार की उम्मीद जागती जरूर नजर आएगी।
मेरी राय में यदि इन सिफारिशों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लागू किया जाये ।
राजनीति के अपराधीकरण ने लोकतंत्र पर दाग लगाया है, उसे धोये बिना हम सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाने के हकदार नहीं हो सकते।

द्योजीराम फौजदार
M.A. Final, Political Science

रविवार, 12 फ़रवरी 2017

महिलाओं के कानूनी एवं सामाजिक अधिकार: वर्तमान परिदृश्य

भारतीय संविधान में महिला एवं पुरूष दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है। शारीरिक और मानसिक तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भेदभाव करता है तो यह असंवैधानिक माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था- "जब तक महिलाओं की स्थिति नही सुधरती है, तब तक विश्व कल्याण की बात सोचना बेमानी होगी, क्योकि किसी पक्षी के लिए एक डैने से उड़ना सम्भव नही होता।"
लेकिन भारत के पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नही आये हैं। महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव की वजह से आधी आबादी को उन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है, जिन्हें संविधान प्रदत्त प्रावधानों के अलावा समय समय पर बनाये गए कानूनों एवं उनमे किये गए संशोधनों के जरिये उपलब्ध कराये गए हैं।

भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए अनुच्छेद:-
1. अनुच्छेद 14 से 18 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार।
2. अनुच्छेद 15 (3) के अनुसार कोई बात राज्य की स्त्रियों एवं बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
3. अनुच्छेद 15 के अनुसार ही धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
4. अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार, बेगार प्रथा इसी प्रकार का अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है।
5. अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के लड़के एवम लड़कियों को कारखाने या खान में या अन्य किसी परिसंकटमय नियोजन काम करवाना अपराध है।

भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए बनाए गए प्रमुख कानून:-
1. दहेज निवारक कानून:- यह कानून 1961 में पारित हुआ। इस कानून के अंतर्गत किसी भी महिला को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता तथा दहेज लेना एवं देना जुर्म है।
2. घरेलू हिंसा रोकथाम कानून:- इस कानून के तहत कोई भी महिला जिस पर घरेलू हिंसा हुई है, वह पुलिस स्टेशन जाकर इसकी FIR दर्ज करा सकती है।
3. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का कानून:- अनुच्छेद 21 एवं 22 दैहिक स्वाधीनता का अधिकार प्रदान करते हैं एवं हर व्यक्ति को अपने शरीर एवं प्राण की सुरक्षा का हक है।
4. स्वरोजगार का अधिकार:- संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है हर व्यस्क लड़की एवं महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है।
5. राजनीतिक अधिकार:- कोई भी महिला चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकती है तथा वोट देने के लिए पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है।
6. संपत्ति का अधिकार:- कोई भी बेटी अपने पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार मांग सकती है तथा पिता भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति अपनी पुत्री के नाम पर कर सकता है।
7. कार्य स्थल पर सुरक्षा संबंधी कानून:- कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण कानून बनाया है। इसके अंतर्गत एसिड हमला, यौन-उत्पीड़न, महिला के कपडे उतरवाना, छिपकर पीछा करना, नग्न घुमाना ऐसे विशिष्ट अपराधों के करने पर सजा हो सकती है।

निष्कर्ष:-
प्रत्येक देश की आधी आबादी महिलाओं पर आधारित होती है, लेकिन यह एक विडंबना ही है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है। एक तरफ तो उसे शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ अपराध और हिंसा की जाती है। इसलिए महिलाओं को जागरुक होकर उनके लिए बनाए गए कानूनों को जानकर उन्हें प्रयोग करना चाहिए तथा अपराधियों को सजा दिलवानी चाहिए।

हर्षित चंदेल
B.A. Final
परिष्कार कॉलेज

शुक्रवार, 3 फ़रवरी 2017

क्यों है आर्थिक सर्वेक्षण की आवश्यकता

केंद्रीय बजट 2017-18, 1 फरवरी को पेश किया गया। बजट पेश करने से पहले हमेशा ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय द्वारा पेश की गई देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। जहां बजट आगामी वर्ष का होता है। वही आर्थिक सर्वेक्षण बीते वर्ष का होता है। इस सर्वेक्षण के तहत देश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा पेश किया जाता है। इसमें बीते एक साल में देश के विकास, किस क्षेत्र में कितना निवेश, कितना विकास, योजनाओं का क्रियान्वन कैसा रहा जैसे कई अहम पहलूओ के बारे में जानकारी दी जाती है। वही सर्वे में अर्थव्यवस्था, पूर्वानुमान और नीतिगत स्तर पर की गई चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही किस क्षेत्र की स्थिति कैसी है और सुधार के लिए क्या रूप रेखा या उपाय अपनाए जाए। आर्थिक सर्वेक्षण एक  तरह से भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के एक दृष्टिकोण का काम करता है। यह एक तरह से देश की आर्थिक स्थिति का आईना होता है । ऐसे मे इसकी मदद से आगामी बजट में किन क्षेत्रों पर फोकस किया जाना है, इसकी एक झलक मिल जाती है। हालांकि यह सर्वेक्षण सिफारिशों के रुप में प्रस्तुत किया जाता है। जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ वित्त और आर्थिक मामलों की जानकारी रखने वाली टीम तैयार करती है। परंतु इस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। इस वर्ष के लिए आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम है।

संगीता मेहरिया
बी.ए. तृतीय वर्ष
परिष्कार कॉलेज

बुधवार, 1 फ़रवरी 2017

M-Governance

Introduction:- M-Governance is a sub-domain of E-governance. It ensures that electronics services are available to people via mobile technologies using clevises such as mobile phones. It refers to collection of services as the strategic use of government services and applications which are only possible using cellular/mobile telephones, laptop computers, personal digital assistants and wireless internet infrastructure.

Benefits of M-Governance:- 
1. Cost reduction & Saving.
2. Proficiency.
3. Transformation of public sector.
4. Better services to the citizens.
5. Easy interaction.

Case of developing countries:-
1. Turkey:- 23.3 million people out of 69.6 million people are mobile users.
Increase in mobile phones users.
Apps- MOBESE (Mobile electronics system integration)
TBS (Traffic Information System)

2. Czech Republic:- Mobile phones have penetrated in 95% of 10 million population, one of the highest in and probably in the world. Since the mobile technology is very high, M-Government application are more effective and quick.
Example:- One day critical information delivery for citizens.

3. Philippines:- The mobile phones penetration in Philippines is 23.8% which accounts to 20 million mobile phone users out of 84 million population.
Example:- TXT CSC - SMS services launched by civil service commission to increase the efficiency and speed of service delivery.
Reporting Criminal Offense.
Polling coverage through SMS.

M-Governance in India:-  Govt. of India aims to utilize the massive reach of mobile phones and harness the potential of mobile applications to enable easy and round the clock access to public services, especially in the rural areas and to create unique infrastructure as well as application development ecosystem for M-Governance in the country. 
The Govt. of India is implementing the "Digital India" programme with a vision to transform India into a digitally empowered society and a knowledge economy.

Following are the main measures laid down by MEIT-
* Websites of all government departments and agencies shall be made mobile-compliant, using the "One Web" approach.
* Uniform/single pre-designated numbers shall be used for mobile-based services to ensure convenience.
* All departments and agencies shall develop and deploy mobile application for providing all their public services.

Today the mobile phone is not used as a communication tool to instantly communicate or send and get text and voice messages. It has emerged as the strongest technology to bridge the digital divide between urban and rural. Within two decades of its launch in India, mobile phones has reached remote rural areas despite hurdles like lack of connectivity and electricity and low level of literacy. On the other side it has created lakhs of direct and indirect job opportunities for the youth.

Sourabh Parihar
B.A. IIIrd year
Parishkar College